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परिचय

National Biodiversity Authority

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। NBA एक वैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत उपयोग तथा उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत एवं समानतापूर्ण बंटवारे से संबंधित मामलों में सुविधा प्रदान करने, विनियमन करने तथा सलाह देने का कार्य करता है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान है। इसके तहत NBA का प्रमुख कार्य केंद्र सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत एवं समानतापूर्ण बंटवारे से संबंधित मामलों में सलाह देना है। साथ ही, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने तथा ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देना भी NBA का कार्य है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs), केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, राज्य सरकारों को जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत एवं समानतापूर्ण बंटवारे से संबंधित मामलों में सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। NBA अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों को करने के अनुरोधों पर विचार करता है तथा आवश्यकतानुसार अनुमोदन प्रदान करता है अथवा अन्यथा निर्णय लेता है।

SBBs भारतीय नागरिकों द्वारा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग अथवा जैव-सर्वेक्षण एवं जैव-उपयोग के लिए प्राप्त अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करने या अन्यथा निर्णय लेने के माध्यम से विनियमन का कार्य भी करते हैं। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें आवासों का संरक्षण, भू-प्रजातियों (land races), लोक किस्मों एवं कृषक किस्मों, पालतू पशुओं के स्टॉक एवं नस्लों तथा सूक्ष्मजीवों का संरक्षण, साथ ही जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का अभिलेखीकरण शामिल है।

चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में मुख्यालय वाला NBA अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन एक ऐसी संरचना के माध्यम से करता है जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs), जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) तथा विशेषज्ञ समितियाँ शामिल हैं।

अपनी स्थापना के बाद से NBA ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य जैव विविधता बोर्डों के गठन में सहयोग किया है तथा लगभग 2,76,653 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के गठन को सुगम बनाया है। साथ ही, जैव विविधता विरासत स्थलों की अधिसूचना में भी सलाह एवं सहयोग प्रदान किया है।