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राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जो जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग तथा लाभों के निष्पक्ष एवं समान साझाकरण से संबंधित विषयों पर सुविधाकारी, नियामक एवं सलाहकारी कार्य करता है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन के अपने मूल अधिदेश के अनुरूप, NBA विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य जैव विविधता बोर्डों आदि की गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं आयोजनों को सीमित स्तर तक सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर जैव विविधता से संबंधित नवीन एवं मौलिक कार्यों के प्रकाशन/दस्तावेजीकरण को भी प्रोत्साहित करता है।

प्रस्तावकों के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) अनुदान-सहायता (Grants-in-Aid) के माध्यम से अल्पकालिक एवं परिणामोन्मुखी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधिदेश को लागू करना तथा आम जनता और हितधारकों के बीच व्यापक जागरूकता उत्पन्न करके भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है।

पात्रता मानदंड

  1. NBA के मिशन को व्यापक जनसमुदाय तक पहुँचाने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, निजी संस्थान, राज्य जैव विविधता बोर्ड, सरकारी संगठन आदि प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
  2. NBA द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
  3. प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की स्थायी/नियमित नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इस सहायता के अंतर्गत वेतन संबंधी कोई मद अनुमन्य नहीं है।
  4. जैव विविधता से संबंधित प्रकाशनों के लिए वित्तीय सहायता, प्रारूप पांडुलिपि (Draft Manuscript) प्रस्तुत करने तथा उसकी NBA के मूल अधिदेश से प्रासंगिकता के आधार पर प्रदान की जाती है।
  5. इस सहायता के अंतर्गत भौतिक परिसंपत्तियों, उपकरणों तथा अन्य बुनियादी ढाँचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
  6. ई-मेल के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल प्रस्तावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा उचित माध्यम (Proper Channel) से अग्रेषित हार्ड कॉपी में प्रस्तुत प्रस्तावों पर ही वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विधि

  1. प्रस्तावक द्वारा NBA के निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव की एक प्रति (सॉफ्ट कॉपी सहित) प्रस्तुत की जानी चाहिए।
  2. सभी प्रस्ताव संबंधित संगठन के प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
  3. प्रस्तावकों को सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला की निर्धारित तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।